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UP News : पंचायत सहायक जारी कर सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायत सहायक को सूचक नियुक्त किया जाएगा

Thu, 19 Oct 2023 05:19 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 19 Oct 2023 05:19 AM IST
सार

ग्राम पंचायतों में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सहायक भी जारी कर सकेंगे। पंचायत सहायकों को इस कार्य के लिए सूचक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका शासनादेश जारी किया।

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UP News: Panchayat assistant will be able to issue birth and death certificates
जन्म प्रमाण पत्र - फोटो : डेमो फोटो

विस्तार

ग्राम पंचायतों में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सहायक भी जारी कर सकेंगे। पंचायत सहायकों को इस कार्य के लिए सूचक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका शासनादेश जारी किया।

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प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को जन्म - मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हैं। ग्राम पंचायत में होने वाले जन्म और मृत्यु को सीआरएस पोर्टल पर दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है। उसी के अनुसार परिवार रजिस्टर को अपडेट किया जाता है।
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शासन में उच्च स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण प त्र के पंजीकरण की समीक्षा में यह सामने आया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शत प्रतिशत नहीं हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास एक से अधिक पंचायतों का कार्यभार होने के चलते उनका प्रतिदिन ग्राम पंचायत दफ्तर में मौजूद नहीं रह पाना इसकी वजह माना गया है।
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मनोज कुमार सिंह के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बेहतर कर सकते हैं। वह प्रतिदिन ग्राम सचिवालय में उपस्थित भी रहते हैं। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचक बनाने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीआरएस पोर्टल पर सूचक की ओर से पंजीकरण के लिए भेजे गए आवेदन का मॉनिटरिंग आईडी से अवलोकन किया जाए।

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