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यूपी: मोबाइल-लैपटॉप सहित वस्तुएं चोरी होने पर थाने की मुहर अब नहीं होगी काफी, जीडी में इंट्री होगी जरूरी

Mon, 17 Feb 2025 07:54 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 17 Feb 2025 07:54 AM IST
सार

Instructions of UP DGP: यूपी में वस्तुएं चोरी होने पर होने वाली शिकायत के नियम बदल गए हैं। अब खोई हुई सामान की सूचना भी जनरल डायरी में दर्ज होगी। अभी तक सिर्फ मुहर लगती थी। 
 

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UP: In case of theft of items including mobile-laptop, police station seal will no longer be enough, entry in
यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार - फोटो : amar ujala

विस्तार

 मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थनापत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एंटी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है।

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दरअसल, एटा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर मुहर लगाकर उसे ग्रहण करने तथा किसी भी रिकॉर्ड में उसे दर्ज नहीं किए जाने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया कि वह इस बाबत मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि कोई वस्तु चोरी होने पर उसकी सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में भी दर्ज की जाए। अदालत के आदेश के बाद डीजीपी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

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चेक बुक हुई थी चोरी

हाईकोर्ट में दायर याचिका में याची ने बताया था कि उसने चेकबुक गुम होने के संबंध में थाना कोतवाली नगर, एटा पर प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा थाने की मुहर लगाकर एवं प्राप्ति के हस्ताक्षर बनाकर आवेदक को प्रार्थना पत्र की प्रति दे दी गई। उसने चेकबुक की गुमशुदगी के बारे में थाने की जीडी में एंट्री नहीं की।

यूपीकॉप में भी दर्ज होती है शिकायत
बता दें कि कोई भी वस्तु चोरी होने पर यूपीकॉप मोबाइल एप पर भी शिकायत करने की व्यवस्था है। इसमें एटीएम, आधार, एडमिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, कैमरा, चेक, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिक्स डिपोजिट पेपर, आईकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, मोबाइल, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि खोने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।



 
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