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UP : रात 10 बजे के बाद बिके शराब तो आबकारी विभाग में दें सूचना, आबकारी मंत्री बोले- ये पूरी तरह अवैध

Mon, 06 Apr 2026 10:43 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 06 Apr 2026 10:43 PM IST
सार

आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि निर्धारित समय के बाद शराब बेचना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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UP: If liquor is sold after 10 pm, inform the Excise Department, the Excise Minister said, this is completely
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने लोगों से अपील की है। कहा है कि रात दस बजे के बाद जहां भी शराब की बिक्री हो तो तत्काल आबकारी विभाग को सूचना दें, बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सोमवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय के बाद शराब बेचना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई स्थानों से देर रात तक शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी देकर अभियान में भागीदार बनें।
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उन्होंने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 1,09,077 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 28.08 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 19,935 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी, क्यूआर कोड व पीओएस मशीनों के जरिए निगरानी को और मजबूत किया है।

रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया
मंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57,722.26 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.79 प्रतिशत अधिक है। मंत्री ने बताया कि एथनॉल उत्पादन में वृद्धि और पारदर्शी ई-लॉटरी व्यवस्था से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2026-27 के लिए 71,278 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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