UP: गुटखा, तंबाकू, शराब और कॉर्बोनेटेड पेय सीएम उद्यमी अभियान से बाहर, इनके उत्पादन के लिए नहीं मिलेगा लोन
सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत 5000 से ज्यादा तरीके के उद्यम लगाए जा सकते हैं लेकिन गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और शराब उत्पादन सहित कई उद्यमों को इस अभियान से बाहर कर दिया गया है। इस अभियान के तहत युवाओं को उद्यम लगाने के लिए 5 लाख रुपये का लोन मिलता है।
विस्तार
सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त और सिक्योरिटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 5000 से ज्यादा तरीके के उद्यम लगाए जा सकते हैं, लेकिन गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, शराब, कॉर्बोनेटेड पेय और 40 माइक्रॉन से कम कैरीबैग के उत्पादन के लिए लोन नहीं मिलेगा। ऐसे उत्पादों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इन श्रेणियों में बड़ी संख्या आवेदन किए गए हैं।
योजना को हाथोंहाथ लिया जा रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर प्रति सेकंड 20 हजार हिट आ रहे हैं। उद्यमियों की लोन की फाइलें बैंक निरस्त न कर सकें, इसके लिए जिला उद्योग केंद्रों में आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही है और कमियों को दूर किया जा रहा है। साथ ही फ्रेंचाइज मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसके लिए विभाग बड़े ब्रांड और स्टार्टअप समूहों से संपर्क कर रहा है। लोन की राशि से युवाओं को फ्रेंचाइजी देने की कवायद होगी ताकि पैसा सुरक्षित रहे और लाभ की गारंटी भी ज्यादा रहे।
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इन्हें प्राथमिकता: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी-एसटी-ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उप्र. कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित या मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता पर लोन दिया जा रहा है। योजना के तहत सेवा और उत्पादन क्षेत्र के 5000 से भी ज्यादा उद्यम लगाए जा सकते हैं। इनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी उपलब्ध है ताकि उद्यम लगाने के इच्छुक युवा अपनी क्षमता के अनुसार कारोबार चुन सकें। वहीं, कारोबार की इस श्रेणी से तंबाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला, एल्कोहल, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइक्रान से कम) और प्रतिबंधित श्रेणी के अन्य उत्पादों के लिए लोन नहीं मिलेगा।
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