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तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, हर महीने देगी छह हजार रुपये
Fri, 27 Dec 2019 11:04 PM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Abhishek Singh
Updated Fri, 27 Dec 2019 11:04 PM IST
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तीन तलाक (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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प्रदेश में तीन तलाक पीड़ित और परित्यकता महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद का प्रस्ताव कर लिया गया है। लाभ पाने के लिए किसी तरह की कोई अधिकतम आयसीमा नहीं रखी गई है। अत्याचार की एफआईआर या अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा ही पर्याप्त आधार होगा। चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में ही दोनों श्रेणियों की पांच-पांच हजार महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य लिया गया है।
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ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिलाओं को मदद की घोषणा की थी। इसके दायरे में मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू व अन्य धर्मों की पीड़ित परित्यक्ता महिलाओं को भी लाया गया है। तय हुआ है कि चालू वित्त वर्ष से ही आर्थिक मदद दिए जाने की योजना लागू की जाएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ट्रिपल तलाक से पीड़ित प्रदेश की पांच हजार महिलाओं को चिह्नित कर लिया है। वहीं, इतनी ही परित्यक्ता महिलाओं के बारे में भी सर्वे करा लिया गया है। पहले चरण में इन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
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कैबिनेट प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण के लिए शुक्रवार को लोकभवन में बैठक भी बुलाई गई थी, पर सीएम योगी आदित्यनाथ के अन्यत्र व्यस्तता के कारण बैठक रद करनी पड़ी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए शीघ्र ही सीएम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में ही यह सुविधा प्रारंभ कर देगी।
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प्रदेश में पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट
ट्रिपल तलाक और परित्यक्ता महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ताकि उनके मामले में फैसला अल्प अवधि में ही आ सके। इसके अलावा जरूरतमंद तीन तलाक और परित्यक्ता महिलाओं के लिए सरकार मुफ्त आवास भीदेगी। शासन के सूत्रों केमुताबिक, इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं।