शपथ न लेने पर नगर पालिका सदस्य का पद रिक्त घोषित
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नामित सदस्य श्री श्रीप्रकाश सिंह के समय से शपथ न लेने के कारण उनका पद रिक्त घोषित किया है तथा बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 31 जुलाई, 2016 को समाप्त होने के कारण रिक्त दोनों पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा है।
गौरतलब है कि श्रीप्रकाश सिंह द्वारा 14 जुलाई, 2016 को उपस्थित होते हुए भी ‘अपरिहार्य कारणों‘ से शपथ न लेने से सदस्य का एक पद रिक्त चल रहा था तथा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि श्रीप्रकाश सिंह की नियुक्ति 26 मई, 2016 को हुई थी परन्तु तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी उनके द्वारा शपथ ग्रहण नहीं की गयी है।
ये है नियम
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम 8(2) के प्राविधानुसार ‘‘कोई भी व्यक्ति, जो बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो, अपनी नियुक्ति के तीन माह में उपनियम (1) के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाता है तो वह पद धारित नहीं करेगा और वह पद रिक्त माना जायेगा।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि श्री श्रीप्रकाश सिंह के स्थान पर किसी अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष के पद हेतु भी किसी उपयुक्त महानुभाव को नियुक्त किये जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।