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यूपी में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस: शादी समारोहों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग

Thu, 29 Apr 2021 02:58 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 29 Apr 2021 02:58 PM IST
सार

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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UP government issues guidlines related to lockdown.
- फोटो : amar ujala

विस्तार

यूपी सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक दिन और बढा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद से अब शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

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इस संबंध में सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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यहां देखें गाइडलाइंस: 
- प्रदेश में आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। वहीं, सरकारी व निजी संस्थान दोनों 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य जारी रखेंगे। सार्वजनिक परिवहन रेलवे, मेट्रो, बसें व कैब्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
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- प्रदेश में रात्रि के दौरान लोगों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। 

- क्षेत्र में धारा 144 लगाकर लोगों के आवागमन को रोका जाएगा।

बंद रहेंगी ये सेवाएं

- प्रदेश में समस्त शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे और धार्मिक आयोजन होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित भीड़ और अन्य सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए।

- होम आइसोलेसन के लिए बनाए गए नियम से संतुष्ट व्यक्ति को आइसोलेसन की अनुमति दी जाए।

कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय सोच समझकर लिया जाएगा

प्रदेश में कंटेनमेंट जोन का निर्माण कहां और कब किया जाना है, यह निर्णय साक्ष्य और परिस्थितियों के बेहतर विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार, अस्पताल अवसंरचना, मानव शक्ति और प्रवर्तित सीमाएं आदि।

- आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियों जैसे- स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई व परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी।

- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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