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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Expired driving license valid till September 30, fine will not be paid for renewal of transport documents

यूपी : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर तक मान्य, परिवहन दस्तावेजों का नवीनीकरण कराने पर नहीं भरना होगा जुर्माना 

Thu, 17 Jun 2021 07:00 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 17 Jun 2021 07:00 PM IST
सार

परिवहन मंत्रालय ने उन एक्सपायर परिवहन दस्तावेजों की मान्यता 30 सितंबर तक कर दी, जो 30 जून तक मान्य थे। यानी आप एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस का 30 सितंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं। 

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UP: Expired driving license valid till September 30, fine will not be paid for renewal of transport documents
ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : amar ujala

विस्तार

आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सापायर हो गया था, जिसका 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य था। मगर लगभग डेढ़ माह तक ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी कार्य न होने के कारण आप परेशान थे। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने उन एक्सपायर परिवहन दस्तावेजों की मान्यता 30 सितंबर तक कर दी, जो 30 जून तक मान्य थे। यानी आप एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस का 30 सितंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं। 

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इस संबंध में परिवहन मंत्रालय के निदेशक डॉ. पीयूष जैन ने 17 जून को पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (परिवहन) और परिवहन आयुक्त को सरकुलर भेज करके आदेश पर अमल करने का कहा है। इन परिवहन दस्तावेजों में प्रमुख रूप से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन परमिट शामिल हैं।
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मंत्रालय ने परिवहन आयुक्त से यह कहा कि इस संबंध में प्रदेश की सभी प्रवर्तन इकाइयों को निर्देशित किया जाए, कि जांच के दौरान एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस एवं परमिट पाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़े। 
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उधर, परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बीते बुधवार को लोगों से अनुरोध किया वह आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी काम करा सकते हैं। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण आदि के काम शामिल हैं। 

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