{"_id":"699c7c4cda6d2e991e0d3496","slug":"up-centre-asked-to-respond-on-sale-of-banned-chinese-garlic-in-the-country-2026-02-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP:चीन के प्रतिबंधित लहसुन की देश में बिक्री पर केंद्र से जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पहले दिए गए आदेश पर मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP:चीन के प्रतिबंधित लहसुन की देश में बिक्री पर केंद्र से जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पहले दिए गए आदेश पर मांगा जवाब
Mon, 23 Feb 2026 09:42 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 23 Feb 2026 09:42 PM IST
सार
याची ने अमर उजाला में बीते 16 सितंबर 2024 को प्रकाशित खबर समेत अन्य खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले पर जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
विज्ञापन
- फोटो : freepik.com
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद चीन से खतरनाक लहसुन जैसी चीजों के धड़ल्ले से देश में आने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को 26 व 27 सितंबर 2024 को दिए गए विस्तृत आदेशों के तहत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया।
विज्ञापन
याची ने अमर उजाला में बीते 16 सितंबर 2024 को प्रकाशित खबर समेत अन्य खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। याची ने कहा वर्ष 2014 से ही खतरनाक रसायनों से युक्त इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बाजारों में चीन से आने वाला लहसुन खुले आम बिक रहा है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 को दिए आदेश में प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया था।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - नशे में था डबल डेकर बस का ड्राइवर, डिवाइडर से टकराकर पलटी गाड़ी, जानिए कैसे हुईं पांच दर्दनाक मौतें
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - चालक को झपकी आने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर स्लीपर बस पलटी, पांच की मौत
कोर्ट ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत कर सकें। कोर्ट ने शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। बीती 20 फरवरी को सुनवाई के समय केंद्र सरकार के वकील ने 26 व 27 सितंबर को दिए गए कोर्ट के आदेशों के क्रम में केंद्र से जानकारी लेकर जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है।