मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन, यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन, गन्ना नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी सहित आठ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी है।
- मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा। फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी। वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार का शुल्क होगा।
प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब अधिक जुर्माना देना होगा। इसके लिए मोटरयान नियमावली 1988 की धारा 200 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। पहली बार पकड़े जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि में डेढ़ गुना से तीन गुना तक की वृद्धि की गई है।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वाहन चालकों द्वार यातायात नियमों की अनदेखी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक बार जुर्माना देने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हो रहा था। यातायात नियमों के उल्लंघन की वजह से होने वाले वाहन दुर्घटनाओं में बड़े पैमाने पर जन-धन के नुकसान को देखते हुए सरकार ने इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ही जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला किया है।
अगस्त 2016 में परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यातायात अपराध (शमन योग्य) और दंडनीय यातायात अपराधों के लिए अलग-अलग जुर्माना राशि निर्धारित की गई थी। इसमें एकरूपता लाने के लिए सरकार ने उस अधिसूचना को रद्द करते हुए अब दोनों श्रेणी के अपराधों के लिए यातायात अपराध के जुर्माने में डेढ़ गुना और दंडनीय अपराधों के जुर्माने में दो से तीन गुना तक वृद्धि करने का फैसला किया है। जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी।
यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना
यातायात नियम उल्लंघन पहले जुर्माना अब जुर्माना
- बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना 300 रुपये 500 रुपये
- बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना 500 रुपये 1000 रुपये
- गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना 500 रुपये 1000 रुपये
- बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना 500 रुपये 1000 रुपये
कानपुर और आगरा समेत प्रदेश के अन्य शहरों के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल सेवा और रैपिड रेल से संबंधित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार ने कार्यवाही तेज कर दी है। इसके लिए ‘यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ नाम से सिंगल स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) गठित करने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अलग एसपीवी के रूप में बनाए रखने का भी फैसला किया गया है।
बता दें कि कानपुर और आगरा के प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भविष्य में मेरठ, वाराणसी व गोरखपुर में भी मेट्रो रेल चलाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने अलग एसपीवी गठन करने का फैसला किया है।
लखनऊ। अमृत योजना के तहत मिर्जापुर शहर में घरों को सीवर से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने बजट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे सरकार अब इस परियोजना के 287.18 करोड़ रुपये जारी कर सकेगी। प्रस्ताव के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से अमृत योजना के तहत मिर्जापुर के करीब 30 हजार घरों को सीवर से जोड़ने और सीवर के पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए एसटीपी लगाने के लिए परियोजना तैयार कराई गई थी। इसकी अनुमानित लागत 287.18 करोड़ आंकी गई थी। व्यय वित्त समिति ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन लागत राशि अधिक होने के नाते इसे कैबिनेट से पारित कराना अनिवार्य था।
पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए अनुदान लेने के लिए मिले आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि को सरकार ने 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले आवेदनों पर कार्यवाही की अंतिम तिथि 31 मई घोषित की गई थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।
गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली-1979 को संशोधित कर ‘उप्र गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2019’ तैयार की गई है। इस संशोधित नियमावली को जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नियमावली में कर्मचारियों को पूर्व में दिए गए लाभों व सुविधाओं को शामिल कर लिया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी विसंगति सामने न आए।
लखनऊ। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और राज्य संपत्ति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्च किए गए 80.87 करोड़ रुपये के बजट का विवरण कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। इसमें से 45.68 करोड़ रुपये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने आईटीआई के भवनों के निर्माण समेत अन्य कार्यों पर खर्च किया है। जबकि 35.19 करोड़ रुपये राज्य संपत्ति विभाग की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किया गया है। दोनों विभागों की ओर से जारी बजट की जानकारी कैबिनेट को दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन, यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन, गन्ना नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी सहित आठ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी है।
- मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा। फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी। वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार का शुल्क होगा।