फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Animal Husbandry Department issued instructions, do not load more than 1400 kg on bulls and buffaloes; do

यूपी: पशुपालन विभाग ने जारी किए निर्देश, बैल व भैंसे पर 1400 किलो से ज्यादा न लादें भार; दोपहर में न लें काम

Tue, 27 May 2025 10:13 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 27 May 2025 10:13 PM IST
सार

Weight of buffalo and bull is fixed: प्रदेश में  पशुपालन विभाग ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैल और भैंसे पर 1400 किलो से ज्यादा भार न लादें। 

विज्ञापन
UP: Animal Husbandry Department issued instructions, do not load more than 1400 kg on bulls and buffaloes; do
दोपहर में पशुओं से काम न कराने के निर्देश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पशुपालन विभाग ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा है कि परिवहन के लिए पशुओं द्वारा छोटा बैल या छोटा भैंसा दो पहिया वाहन से 1000 किलोग्राम का भार दे सकेंगे। वहीं हवा वाले टायर लगे हो तो 750 किलोग्राम, हवा वाले टायर न लगे हो तो 500 किलोग्राम तक के भार निर्धारित है।

विज्ञापन


इसी तरह मध्यम बैल या मध्यम भैंसा 1400 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक बड़ा बैल या बड़ा भैंसा 1350 किलोग्राग से 900 किलोग्राम, घोड़ा या खच्चर 750 किलोग्राग से 500 किलोग्राम तक टट्टू (पोनी) 600 से 400, ऊंट 1000 तथा भारवाहक पशुओं के लिए अधिकतम भार छोटा बैल या छोटा भैंसा 100 किलोग्राम दे सकेंगे।
विज्ञापन


पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन व विकास डॉ. जयकेश कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यम बैल या मध्यम भैंसा 150, बड़ा बैल या बड़ा भैंसा 175, टट्टू (पोनी) 70, खच्चर 200, गधा 50 एवं ऊंट 150 किलोग्राम भार निर्धारित है। इसी प्रकार पशुओं से चलने वाले वाहनों में अधिकतम सवारियां चालक और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर चार सवारी की अनुमति होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि भारवाहक और भार ढ़ोने वाले पशुओं, वाहन खींचने या भार ढ़ोने वाले एक दिन में 9 घंटे से अधिक पशुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। पशुओं से लगातार पांच घंटे से अधिक काम नहीं कराए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो वहां दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच पशुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त नुकीली लकड़ी आदि का प्रयोग भी नहीं करेंगे। उन्होंने सभी पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं और पशु क्रूरता की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
 

यूपी: प्रदेश में 29 मई से होने वाली बिजलीकर्मियों की हड़ताल स्थगित, चलता रहेगा असहयोग आंदोलन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed