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यूपी : भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के फरमान, अर्हता का उल्लेख न होने से भर्तियों में बढ़ रहा था विवाद
Tue, 12 Oct 2021 10:04 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 12 Oct 2021 10:04 PM IST
सार
सामान्य व्यवस्था में भी भर्ती विज्ञापनों में योग्यता का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। कई भर्तियों से संबंधित नियमावलियों में भर्ती के लिए अर्हता के साथ-साथ उसकी समकक्ष अर्हता का भी प्रावधान होता है। लेकिन, प्राय: देखा जा रहा है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष अर्हता क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं होता है।
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मुख्य सचिव आरके तिवारी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों में अर्हता के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद ही भर्ती कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
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सामान्य व्यवस्था में भी भर्ती विज्ञापनों में योग्यता का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। कई भर्तियों से संबंधित नियमावलियों में भर्ती के लिए अर्हता के साथ-साथ उसकी समकक्ष अर्हता का भी प्रावधान होता है। लेकिन, प्राय: देखा जा रहा है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष अर्हता क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं होता है। विभागों द्वारा भर्ती के नियमों में प्रावधानित अर्हता की समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए बिना ही पद विज्ञापित कर दिया जाता है। इससे चयन प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाई आती है। तमाम मामले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, जिससे चयन प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब की स्थिति होती है।
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मुख्य सचिव ने रिट याचिका संख्या 656/2020 (रिट-ए) में विकास एवं 80 अन्य बनाम राज्य सरकार के वाद में हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में तय अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहां चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से तय की जाए। इसके बाद ही भर्ती प्रस्ताव चयनकर्ता संस्थाओं को भेजे जाएं। मुख्य सचिव ने राज्य लोक सेवा आयोग प्रयागराज, अधीनस्थ सेवा चयन लखनऊ व विभिन्न भर्ती बोर्डों को पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराकर विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया है।
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