फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Ad-hoc employees appointed till December 31, 2001 will be regular, the government has amended the rules and issued notification

यूपी : 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारी होंगे नियमित, शासन ने नियमावली में संशोधन कर जारी की अधिसूचना

Fri, 17 Dec 2021 10:56 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 17 Dec 2021 10:56 AM IST
सार

प्रदेश में तदर्थ, संविदा व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन सरकार ने फिलहाल तदर्थ कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है।

विज्ञापन

विस्तार

प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमितीकरण नियमावली में चतुर्थ संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

विज्ञापन


प्रदेश में तदर्थ, संविदा व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन सरकार ने फिलहाल तदर्थ कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए यूपी (लोक सेवा आयोग से बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 जारी कर दी है। अब तक प्रभावी तृतीय संशोधन नियमावली में कटऑफ डेट 30 जून, 1998 थी।
विज्ञापन


चतुर्थ संशोधन में कट ऑफ डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2001 कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2001 या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किए गए हैं और नियमावली में चतुर्थ संशोधन जारी होने तक लगातार सेवारत हों, वे नियमित किए जा सकेंगे। नियमित तभी हो सकेंगे जब वे नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हों और तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed