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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: 20,924 kg of adulterated food items seized ahead of Navratri.

यूपी: नवरात्र से पहले 20,924 किलो मिटावटी खाद्य पदार्थ जब्त, घी, साबूदाना से लेकर मसालों तक में मिलावट

Sat, 10 Oct 2026 07:30 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 10 Oct 2026 07:30 PM IST
सार

यूपी में नवरात्र से ठीक पहले अलग-अलग जिलों में छापेमारी करके मिलावटी खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। इस दौरान दो लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।
 

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UP: 20,924 kg of adulterated food items seized ahead of Navratri.
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

नवरात्र पर्व से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से चलाए गए जांच अभियान में 20,924 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 66. 87 लाख है। पूरे प्रदेश में 176 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। इस दौरान दो के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जबकि एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज गई है।

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नवरात्र पत्र पर पूरे प्रदेश में मिलावटखोरी की मिल रही शिकायतों को देखते हुए विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। जांच के दौरान घी, खाद्य तेल, वनस्पति, कुट्टू एवं सिंघाड़े के आटे, साबूदाना और अन्य फलाहारी खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं मिलीं। बरेली में तीन प्रतिष्ठानों से 3,281 किलोग्राम घी जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 21 लाख से अधिक है। इसी तरह एटा, बदायूं सहित अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़े गए हैं।
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लखनऊ में 748 किलो घी जब्त
राजधानी लखनऊ में भैरव घी भंडार से अनियमितताओं के आधार पर 748 किलोग्राम घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 22 हजार 629 रुपये है। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों से कुट्टू का आटा एवं कुट्टू की गिरी सहित 573 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 88 हजार 260 रुपये है। गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में धर्मेश इंडस्ट्री पर हुई कार्रवाई में मसालों में प्रयोग के लिए धनिया के डंठल, कलर एवं भूसी पाए जाने के संबंध में 3,559 किलोग्राम पिसे हुए मसाले जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई गई है। मामले में संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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गाजियाबाद में साबूदाना, घी और कुट्टू के आटे को लेकर कार्रवाई की गई। मिथ्या छाप (मिसब्रांडिंग) के आधार पर 2,848 किलोग्राम साबूदाना जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख 35 हजार 564 रुपये है। इसके अलावा 75 किलोग्राम डेरी क्राफ्ट ब्रांड घी कीमत 58 हजार 500 रुपये तथा 76 किलोग्राम कुट्टू का आटा कीमत 24 हजार 750 रुपये जब्त किया गया। प्लॉट नंबर 1/1, एसएसजीटी रोड, गाजियाबाद स्थित मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से घी के दो नमूने भी लिए गए। इसके अलावा 210 लीटर अन्नपूर्णा ब्रांड घी, मूल्य दो लाख रुपये, तथा 76 लीटर परम ब्रांड घी, मूल्य 48 हजार 148 रुपये, जब्त किया गया।

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कानपुर में कुट्टू से जुड़े खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई

कानपुर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुट्टू एवं कुट्टू के आटे सहित कुल 390 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनका कुल मूल्य 81 हजार 300 रुपये है। वहीं, हरि कृष्णा इंटरप्राइजेज पर 60 किलोग्राम कुट्टू साबुत अस्वच्छ स्थिति में पाए जाने के कारण जब्त किया गया। इसकी कीमत विभागीय विवरण में 1.50 लाख रुपये दर्ज है। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की ओर आ रहे एक पिकअप वाहन से 4 क्विंटल कॉन्टेमिनेटेड खाद्य सामग्री पर कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त, फर्रुखाबाद में अरिनशा मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अलावा अलीगढ़ और कासगंज में भी विभागीय टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिन्हें नियमानुसार जांच के लिए भेजा जा रहा है। मऊ में एक प्रतिष्ठान पर बिलौटी एवं संदूषित पाए गए 60 किलोग्राम दूध को नष्ट कराया गया। इसकी कीमत 3,600 रुपये है।

इसके अतिरिक्त 90 किलोग्राम मिल्क केक भी नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 18 हजार रुपये है। लखीमपुर में मंडलीय प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एक प्रतिष्ठान से 210 किलोग्राम घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 34 हजार 400 रुपये है।

छोटे दुकानदारों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं
यूपीएफएसडीए आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने प्रवर्तन दलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच और कार्रवाई के नाम पर छोटे दुकानदारों एवं खुदरा विक्रेताओं का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। अभियान का उद्देश्य गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त कारोबारियों, मिलावट करने वालों तथा मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थों का निर्माण या विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करना है। प्रवर्तन दलों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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