{"_id":"6abad791b43bd3ea0309031a","slug":"two-sub-inspectors-submitted-separate-reports-against-a-theft-accused-court-displeased-lucknow-news-c-13-lko1096-1942202-2026-09-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: चोरी के आरोपी के खिलाफ दो दरोगा ने दी अलग-अलग रिपोर्ट, कोर्ट नाराज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: चोरी के आरोपी के खिलाफ दो दरोगा ने दी अलग-अलग रिपोर्ट, कोर्ट नाराज
Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। मलिहाबाद थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में दो दरोगाओं ने आरोपी के पते को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट दी। इस पर एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तारीख तय की है। आयुक्त को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
आरोपी सुमित सिंह चोरी के मामले में काफी समय से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश जारी कर रखा है। दरोगा शुभम ने रिपोर्ट दी कि सुरेश प्रसाद के प्रमाणपत्र के अनुसार सुमित सिंह पिछले 20 वर्षों से हरदोई के अल्लीपुर गांव में नहीं रह रहा है। वहीं, विवेचक दरोगा बृजपाल सिंह ने वर्ष 2022 की चार्जशीट में आरोपी के उसी पते पर रहने की पुष्टि की थी।
कोर्ट ने इस विरोधाभास को जांच का विषय बताया है। एक तरफ आरोपी को 20 वर्षों से उसी पते पर न रहना बताया गया। वहीं, 2022 की चार्जशीट में उसे उसी पते पर निवास करते दिखाया गया। प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद को 14 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। पुलिस आयुक्त को भी दोनों दरोगाओं की अलग-अलग रिपोर्ट पर जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोपी सुमित सिंह चोरी के मामले में काफी समय से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश जारी कर रखा है। दरोगा शुभम ने रिपोर्ट दी कि सुरेश प्रसाद के प्रमाणपत्र के अनुसार सुमित सिंह पिछले 20 वर्षों से हरदोई के अल्लीपुर गांव में नहीं रह रहा है। वहीं, विवेचक दरोगा बृजपाल सिंह ने वर्ष 2022 की चार्जशीट में आरोपी के उसी पते पर रहने की पुष्टि की थी।
विज्ञापन
कोर्ट ने इस विरोधाभास को जांच का विषय बताया है। एक तरफ आरोपी को 20 वर्षों से उसी पते पर न रहना बताया गया। वहीं, 2022 की चार्जशीट में उसे उसी पते पर निवास करते दिखाया गया। प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद को 14 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। पुलिस आयुक्त को भी दोनों दरोगाओं की अलग-अलग रिपोर्ट पर जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।
विज्ञापन