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शातिर अपराधी दीपू की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

Fri, 05 Feb 2021 01:47 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 01:47 AM IST
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two crore property of deepu will be kurk
लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार के भरवारा निवासी शातिर बदमाश दिलीप उर्फ दीपू यादव की 2.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। पुलिस जल्द टीम बनाकर कुर्की करेगी। दीपू के खिलाफ चिनहट, गोमतीनगर व गोमतीनगर विस्तार में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर और जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है।
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गोमतीनगर विस्तार पुलिस के अनुसार, दिलीप उर्फ दीपू यादव गिरोह बनाकर चिनहट, गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार एरिया में जमीन पर कब्जा, मारपीट और स्नेचिंग करता है। उसके खिलाफ एक युवती के अपहरण का भी आरोप है। वह 1986 से गैैंग बनाकर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहा है। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडेय के मुताबिक, 14 (1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है। एक्सिस बैंक के खाते में 52487 रुपये, भरवारा में 22 वर्ग फीट का 30 लाख रुपये का प्लॉट, सवा करोड़ रुपये की एक बीघा जमीन और 1800 वर्ग फीट का करीब 55 लाख रुपये का मकान शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 2.10 करोड़ रुपये हैं। चिनहट में पांच, गोमतीनगर दो और गोमतीनगर विस्तार में 3 मुकदमे दर्ज है।
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