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Transfer Policy: उत्तर-प्रदेश में तबादला नीति जारी, माध्यमिक शिक्षा के 10 फीसदी शिक्षकों के ही होंगे तबादले
Thu, 23 Jun 2022 06:49 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 23 Jun 2022 06:49 AM IST
सार
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Getty
विस्तार
माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम दस प्रतिशत तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नि के भारतीय सेना या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम चार प्रतिशत सीमा तक तबादले विभाग की मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी।
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तबादलों के लिए जिलावार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य और समकक्ष शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वरीयता के क्रम में पांच विकल्प देने होंगे।
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तबादलों में भारांक के लिए दस श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। आवेदन भारांक के आधार पर ही वरीयता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे। जिन स्कूलों में एक विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं लेकिन एक ही कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।