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Lucknow News: कानपुर के इडिबल ऑयल के निर्माता पर तीन लाख का जुर्माना
Mon, 07 Aug 2023 05:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Mon, 07 Aug 2023 05:43 PM IST
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एडीएम प्रशासन ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुनाया फैसला
बिक्री करने वाले दुकानदार पर भी 50 हजार रुपये का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ की जांच में फेल नमूने के मुकदमे में सुनवाई के दौरान कानपुर के इडिबल ऑयल निर्माता पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने डलमऊ के दुकानदार को 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। दोनों लोगों को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने का मौका दिया गया है। ऐसा न करने पर भूराजस्व की भांति अर्थदंड की वसूली के आदेश दिए गए हैं।
एफएसओ अरुण कुमार ने आठ मार्च 2021 को आफताब नगर डलमऊ में महेंद्र किराना स्टोर से इडिबल वेजिटेबल ऑयल (श्रद्धा एक्टिव) का नमूना भरा था। नमूने को विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच में पैकेजिंग एंड लेबलिंग में कमी मिलने पर नमूने को फेल कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसओ ने एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान दुकानदार महेंद्र सिंह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा ऑयल के निर्माता जागेश्वर प्रसाद एंड सन्स 53/11 कैनाल रोड कानपुर पर तीन लाख रुपये जुर्माना किया गया है। एक माह में जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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इनसेट
धनिया पाउडर व राइस ब्रान तेल के विक्रेताओं पर 50-50 हजार अर्थदंड
मुकदमों में फैसला सुनाते हुए एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने राइस ब्रान तेल का नमूना फेल होने पर विक्रेता व लखनापुर सरेनी निवासी कमलेश साहू पर 50 हजार जुर्माना किया है। इसी तरह हल्दी का नमूना फेल होने पर मुराई का बाग डलमऊ निवासी लल्लन कुमार पर 20 हजार, दूध का नमूना फेल होने पर गोपाल डेयरी के संचालक रेलवे स्टेशन रोड लालगंज निवासी धर्मेंद्र सिंह पर 50 हजार जुर्माना, धनिया पाउडर का नमूना फेल होने पर ऊंचाहार के बाबूगंज निवासी राम विशाल पर 50 हजार जुर्माना किया है। सभी को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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बिक्री करने वाले दुकानदार पर भी 50 हजार रुपये का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ की जांच में फेल नमूने के मुकदमे में सुनवाई के दौरान कानपुर के इडिबल ऑयल निर्माता पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने डलमऊ के दुकानदार को 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। दोनों लोगों को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने का मौका दिया गया है। ऐसा न करने पर भूराजस्व की भांति अर्थदंड की वसूली के आदेश दिए गए हैं।
एफएसओ अरुण कुमार ने आठ मार्च 2021 को आफताब नगर डलमऊ में महेंद्र किराना स्टोर से इडिबल वेजिटेबल ऑयल (श्रद्धा एक्टिव) का नमूना भरा था। नमूने को विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच में पैकेजिंग एंड लेबलिंग में कमी मिलने पर नमूने को फेल कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसओ ने एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान दुकानदार महेंद्र सिंह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा ऑयल के निर्माता जागेश्वर प्रसाद एंड सन्स 53/11 कैनाल रोड कानपुर पर तीन लाख रुपये जुर्माना किया गया है। एक माह में जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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धनिया पाउडर व राइस ब्रान तेल के विक्रेताओं पर 50-50 हजार अर्थदंड
मुकदमों में फैसला सुनाते हुए एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने राइस ब्रान तेल का नमूना फेल होने पर विक्रेता व लखनापुर सरेनी निवासी कमलेश साहू पर 50 हजार जुर्माना किया है। इसी तरह हल्दी का नमूना फेल होने पर मुराई का बाग डलमऊ निवासी लल्लन कुमार पर 20 हजार, दूध का नमूना फेल होने पर गोपाल डेयरी के संचालक रेलवे स्टेशन रोड लालगंज निवासी धर्मेंद्र सिंह पर 50 हजार जुर्माना, धनिया पाउडर का नमूना फेल होने पर ऊंचाहार के बाबूगंज निवासी राम विशाल पर 50 हजार जुर्माना किया है। सभी को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।