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सीएम योगी ने लखनऊ, आगरा, दिल्ली एनसीआर, नेपाल सीमा के जिलों के लिए जारी किए निर्देश
Mon, 16 Mar 2020 10:21 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 16 Mar 2020 10:21 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, क्लब, डिस्को, जिम को 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।
रविवार को कोरोन वायरस प्रकोप के नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, भारत नेपाल सीमा के सभी जिलों सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा व लखनऊ में इन आदेश को कड़ाई से लागू कराया जाए।
इन सभी परिसर के मालिकों, संचालकों, प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई होगी।
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ये भी दिए निर्देश
कार्यालयों में फर्नीचर, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, डोर हैंडल्स का विसंक्रमण हो
कार्यालय विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारी को 14 दिन कोरेंटाइन समय पूरा करने के बाद ही कार्य कराएं
जरूरी हो तो घर से ही कर्मचारी से कार्य लें
भारतीय नागरिकों और विदेशी यात्रियों को सर्विलांस में लिया जाए
डीएम-एसपी/एसएसपी भारत नेपाल सीमा के चेकपोस्ट व एयरपोर्ट का भ्रमण करें
बचाव केलिए निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए
सभी जिलों में 24 घंटे सातों दिन चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए
भ्रामक सूचना व अफवाह पर त्वरित कार्रवाई हो
अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जाए और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए
ट्रेनों का विसंक्रमण और यात्रियों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए
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रविवार को कोरोन वायरस प्रकोप के नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, भारत नेपाल सीमा के सभी जिलों सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा व लखनऊ में इन आदेश को कड़ाई से लागू कराया जाए।
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इन सभी परिसर के मालिकों, संचालकों, प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई होगी।
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ये भी दिए निर्देश
कार्यालयों में फर्नीचर, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, डोर हैंडल्स का विसंक्रमण हो
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जरूरी हो तो घर से ही कर्मचारी से कार्य लें
भारतीय नागरिकों और विदेशी यात्रियों को सर्विलांस में लिया जाए
डीएम-एसपी/एसएसपी भारत नेपाल सीमा के चेकपोस्ट व एयरपोर्ट का भ्रमण करें
बचाव केलिए निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए
सभी जिलों में 24 घंटे सातों दिन चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए
भ्रामक सूचना व अफवाह पर त्वरित कार्रवाई हो
अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जाए और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए
ट्रेनों का विसंक्रमण और यात्रियों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए