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Lucknow News: जमीन में निवेश कर दोगुना देने का विवाद हाईकोर्ट ने मध्यस्थता केंद्र भेजा

Wed, 26 Feb 2025 01:53 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Feb 2025 01:53 AM IST
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The High Court sent the dispute of doubling the tax on investment in land to the arbitration center.
जमीन में निवेश कर दोगुना देने का विवाद हाईकोर्ट ने मध्यस्थता केंद्र भेजा
लखनऊ। मोहनलालगंज में जमीन में निवेश कर पैसा तीन साल में दोगुना करने के मामले को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपसी सहमति से मध्यस्थता केंद्र में सुलझाने का आदेश दिया। मामले में मध्यस्थता केंद्र को तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह व दो अन्य के मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि याची यदि मध्यस्थता केंद्र की कार्रवाई में सहयोग नहीं करता है तो अदालत तुरंत सुनवाई करेगी।
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स्कीम में कई लोगों ने निवेश किया था। प्रॉपर्टी डीलर ने भरोसा जीतने के लिए निवेशकों को तुरंत अग्रिम चेक भी दे दिए थे। तीन साल के बाद प्रॉपर्टी डीलर के वादे से मुकरने पर विवाद हुआ और मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे लौटाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्याज न देने की बात कही। लोगों का कहना था कि उनके साथ धोखा हुआ है। तय अवधि के बाद भी निवेश पर कोई लाभ नहीं मिला।
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