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Lucknow News: हाईकोर्ट ने मोहनलालगंज के तत्कालीन एसडीएम को दिए गए दंडादेश किए रद्द

Thu, 11 Jun 2026 02:29 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jun 2026 02:29 AM IST
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The High Court quashed the penalty order issued against the then SDM of Mohanlalganj.
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मोहनलालगंज के तत्कालीन एसडीएम संतोष कुमार सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके सेवा मामले में दिए गए दंडादेशों को रद्द करते हुए सक्षम प्राधिकारी को तीन माह में सभी सेवा लाभ प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
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न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अवकाशकालीन पीठ ने बुधवार को यह फैसला संतोष कुमार सिंह की याचिका पर सुनाया। याचिका में 10 सितंबर 2025 के दंड आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही, 9 दिसंबर 2025 को पारित परिणामी आदेश को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने कहा कि दोनों दंडात्मक आदेश कानूनन सही नहीं थे। इसलिए उन्हें रद्द करना उचित है।
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दरअसल, जिलाधिकारी ने 13 दिसंबर 2018 को संतोष कुमार सिंह के खिलाफ कथित अनियमितता के मामले में जांच की सिफारिश की थी। जांच के बाद ही संतोष कुमार सिंह के खिलाफ आदेश पारित किए गए थे।
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