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Lucknow News: मकान निर्माण अधूरा छोड़ने पर कंपनी को ब्याज समेत धन लौटाने का आदेश
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
लखनऊ। मकान निर्माण के लिए 15 लाख रुपये लेने के बावजूद काम अधूरा छोड़ने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने इंजीनियर्स डॉट कॉम कंपनी को परिवादी को ब्याज समेत धन लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को आदेशित किया है कि वह परिवादी को परिवाद दाखिल करने की तिथि से 30 दिन के भीतर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 6,02,000 रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा, मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
कानपुर के घाटमपुर स्थित शीतलपुर निवासी रेखा तिवारी और उनके पति हीरालाल तिवारी ने लखनऊ के इंदिरानगर स्थित इंजीनियर्स डॉट कॉम कंपनी के खिलाफ दो दिसंबर 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दाखिल किया था। कंपनी के प्रोपराइटर अर्चित तिवारी हैं।
परिवाद में रेखा तिवारी ने बताया कि वह गोमतीनगर के छोटा भरवारा स्थित विज्ञानखंड में रहती हैं। अपने प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए उन्होंने इंजीनियर्स डॉट कॉम कंपनी से अनुबंध किया था। निर्माण के लिए कुल 17,47,500 रुपये का कोटेशन तय हुआ था, जिसमें से 15 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था।
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आरोप है कि अनुबंध के अनुसार निर्माण में न तो अच्छी गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग की गई और न ही निर्माण पूरा किया गया। आयोग ने वाद को एकपक्षीय स्वीकार करते हुए अपना आदेश सुनाया। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में कंपनी को संपूर्ण राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चुकानी होगी।
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कानपुर के घाटमपुर स्थित शीतलपुर निवासी रेखा तिवारी और उनके पति हीरालाल तिवारी ने लखनऊ के इंदिरानगर स्थित इंजीनियर्स डॉट कॉम कंपनी के खिलाफ दो दिसंबर 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दाखिल किया था। कंपनी के प्रोपराइटर अर्चित तिवारी हैं।
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परिवाद में रेखा तिवारी ने बताया कि वह गोमतीनगर के छोटा भरवारा स्थित विज्ञानखंड में रहती हैं। अपने प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए उन्होंने इंजीनियर्स डॉट कॉम कंपनी से अनुबंध किया था। निर्माण के लिए कुल 17,47,500 रुपये का कोटेशन तय हुआ था, जिसमें से 15 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था।
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आरोप है कि अनुबंध के अनुसार निर्माण में न तो अच्छी गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग की गई और न ही निर्माण पूरा किया गया। आयोग ने वाद को एकपक्षीय स्वीकार करते हुए अपना आदेश सुनाया। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में कंपनी को संपूर्ण राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चुकानी होगी।