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Sultanpur: आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत पर रिहा, अगली सुनवाई 15 जुलाई को
Thu, 11 Jul 2024 05:53 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 11 Jul 2024 05:53 PM IST
सार
आप सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें जमानत दे दी गई। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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आप सांसद संजय सिंह।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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जिले के बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
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मामले में नामजद अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी जबकि सांसद संजय सिंह के गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत देने की मांग की। कोर्ट ने सांसद के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताकी बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है।
सड़क जामकर प्रदर्शन करने पर हुई थी तीन माह की सजा
बिजली-पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों की ओर से दायर अपील पर बृहस्पतिवार को कोर्ट का फैसला नहीं आया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने फैसले के लिए 22 जुलाई की तिथि नियत की है।
शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर 19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया गया था।
सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, विजय कुमार व संतोष को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
सजा के खिलाफ सांसद व पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों ने अपील दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 22 जुलाई की तिथि नियत कर दी है।