फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   slight relief in traffic rules in up, but helmet and seat belt fine retained

यूपी में ट्रैफिक जुर्माने में राहत की तैयारी, लेकिन साथ जुड़ी हैं कुछ शर्तें

Fri, 13 Sep 2019 02:43 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Fri, 13 Sep 2019 02:43 PM IST
विज्ञापन
slight relief in traffic rules in up, but helmet and seat belt fine retained
how you can avoid new traffic challan - फोटो : Social
गुजरात समेत अन्य प्रदेशों की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी यातायात जुर्माने की राशि में राहत देने जा रही है, लेकिन रियायत उन्हीं नियमों के उल्लंघन में मिलेगी, जिसमें जान का जोखिम कम रहेगा। हेलमेट व सीट बेल्ट जैसे जीवन रक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना कम नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


विभागीय सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग के स्तर पर केंद्रीय एक्ट में निर्धारित कड़े जुर्माने से राहत के लिए ‘जान को जितना कम जोखिम, उतना कम जुर्माना’ की तर्ज पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट-2019’ में संशोधन का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें सरकार की मंशा के मुताबिक उन्हीं नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रावधान किया गया है जिसमें दुर्घटना की स्थिति में जान जाने का जोखिम ज्यादा है। इसमें हेलमेट व सीट बेल्ट महत्वपूर्ण हैं। इसका पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार नये मानक भी तय कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed