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UP News: शहरों में नौ मीटर चौड़ी सड़क पर खोली जा सकेंगी दुकानें, भवन विकास उपविधि में हुआ संशोधन
Sat, 16 May 2026 01:02 PM IST
Bhupendra Singh
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Bhupendra Singh
Updated Sat, 16 May 2026 01:02 PM IST
सार
यूपी में शहरों में नौ मीटर चौड़ी सड़क पर दुकानें खोली जा सकेंगी। भवन विकास उपविधि में संशोधन किया गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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बाजार की दुकानें। (सांकेतिक)
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने भवन विकास उपविधि में बड़ा संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर तक की फुटकर और रिटेल दुकानों को 9 मीटर चौड़ी सड़क पर खोलने की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मोबाइल स्टोर और कैंटीन जैसी दुकानें अपेक्षाकृत छोटी सड़कों पर भी संचालित हो सकेंगी।
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पहले दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के लिए 24 मीटर सड़क अनिवार्य होने से छोटे व्यापारियों को कठिनाई होती थी। सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए शॉपिंग मॉल के लिए 18 मीटर और शॉपिंग सेंटर व मिनीप्लेक्स के लिए 12 मीटर सड़क की शर्त तय की है।
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संशोधन में वेयर हाउसिंग को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में 7 मीटर सड़क पर भी औद्योगिक गतिविधियां संभव होंगी। फार्महाउस में 20 फीसदी गैर-कृषि गतिविधियों और डेरी फार्म पर 20 फीसदी भू-आच्छादन की अनुमति भी 7 मीटर सड़क पर दी गई है। होटल क्षेत्र को भी राहत मिली है।
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20 करोड़ रुपये तक के बजट, हेरिटेज होटल और टेंट आवास अब 9 मीटर सड़क पर खोले जा सकेंगे, जबकि बड़े होटल, रिसॉर्ट और वेलनेस सेंटर के लिए 12 मीटर सड़क जरूरी होगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से व्यापार, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।