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पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी, जानिए किस दर से होगा भुगतान

Sat, 05 Aug 2017 08:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 05 Aug 2017 08:55 AM IST
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seventh pay commission will apply to pensioners
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प्रदेश सरकार ने राज्य वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों का लाभ न लेने वाले पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। इन्हें जुलाई 2016 से 132 प्रतिशत और जनवरी 2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। बाकी पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है।

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सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने बताया है कि ऐसे पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर जो राज्य वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं और जिनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण 2016 की राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के अंतर्गत नहीं हुआ है, उनके महंगाई राहत में यह वृद्धि की गई है।
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यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन मिल रही है, पर भी लागू होंगे।
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अग्रवाल ने बताया कि राज्य वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के अंतर्गत जिन पेंशनरों का अनन्तिम पेंशन स्वीकृत हुआ है, उन्हें भी बढ़े महंगाई राहत के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा। यह आदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रम आदि पर लागू नहीं होंगे। इनसे संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

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