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घरों में अलग-अलग डस्टबिन रखना होगा अनिवार्य, लोग न माने तो नगर निगम डिब्बे उपलब्ध कराकर वसूलेगा कीमत

Thu, 20 Dec 2018 01:07 PM IST
MANISH sachan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: MANISH sachan Updated Thu, 20 Dec 2018 01:07 PM IST
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separate dustbins will necessary at home
डेमो
खुले में कूड़ा फेंके जाने पर एनजीटी की अनुश्रवण समिति ने सख्ती दिखाते हुए एलडीए और छावनी परिषद की कॉलोनियों में कचरा निस्तारण की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही नगर निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग घरों में अलग-अलग डस्टबीन रखें।
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वहीं खुले में कूड़ा डालने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए नगर निगम को 31 दिसंबर तक की मोहलत दी है। अनुश्रवण समिति के चेयरमैन जस्टिस डीपी सिंह का कहना है कि हालात अगर नहीं सुधरे तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। समिति ने एलडीए को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनका हस्तांतरण नगर निगम को नहीं हुआ है।
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इन कॉलोनियों में खुले में कू ड़ा डंप किए जाने की शिकायत मिली है। एलडीए को कॉलोनियों की सफाई करवाने, खुले में कूड़ा फेंका जाना बंद करवाने और दो सप्ताह में इसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। उधर, डीआरएम लखनऊ ने अनुश्रवण समिति से शिकायत की है कि डेढ़ साल से चारबाग स्टेशन का सीवर सिस्टम चोक है। समिति ने इस पर एक हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। 
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संपति कर के साथ वसूली जाएगी कीमत

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... तो नगर आयुक्त होंगे जिम्मेदार
घैला में कूड़ा डाले जाने को लेकर समिति के चेयरमैन ने कहा कि यदि नगर आयुक्त इसे बंद नहीं करा पाए तो भविष्य में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 

‘अमर उजाला’ की खबर का लिया संज्ञान
अनुश्रवण समिति ने ‘अमर उजाला’ की एक खबर का संज्ञान भी लिया है। इसमें पुराना किला के पास सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर कूड़ा खुले में डालने का मुद्दा उठाया गया था। 

अनुश्रवण समिति ने कहा है कि नगर निगम घरों और फ्लैटों में ही अलग-अलग कूड़े रखने की व्यवस्था करें। जरूरत पड़ने पर नगर निगम डिब्बे उपलब्ध कराए और उसकी कीमत संपत्ति कर के साथ वसूले। 
 
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