फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   RM Bareilly convicted for wrong payment of ten lakh rupees

दस लाख रुपये के गलत भुगतान में आरएम बरेली दोषी, होगी रकम की रिकवरी

Tue, 11 Aug 2020 01:52 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 11 Aug 2020 01:52 PM IST
विज्ञापन
RM Bareilly convicted for wrong payment of ten lakh rupees
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जांच में बरेली जोन के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) एसके बनर्जी गलत तरीके से 10 लाख रुपये के भुगतान करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। इस रकम का भुगतान मेरठ में  2 जनवरी 2017 से 22 मई 2018 के बीच किया गया था।
विज्ञापन


दो साल से इस मामले की जांच मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) जयदीप वर्मा कर रहे थे। समाधान नहीं निकलने पर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो 24 घंटे में जांच कर आरएम को दोषी ठहराया गया। प्रशासनिक इकाई अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने जा रही है। 
विज्ञापन


मेरठ के अधिवक्ता अनिल सहगल ने 6 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि पिछले 2 साल से मेरठ के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक एसके बनर्जी ने उस बस मालिक को गलत तरीके से 10 लाख रुपये का भुगतान किया जो असल में बस मालिक नहीं था।  
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर प्रधान प्रबंधक जयदीप वर्मा ने आरएम को दोषी ठहराने की पुष्टि करते हुए कहा कि बरेली आरएम ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, जिससे यह जांच दो साल से लंबित थी। अब उनसे 10 लाख रुपये की रिकवरी भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed