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दस लाख रुपये के गलत भुगतान में आरएम बरेली दोषी, होगी रकम की रिकवरी
Tue, 11 Aug 2020 01:52 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 11 Aug 2020 01:52 PM IST
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जांच में बरेली जोन के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) एसके बनर्जी गलत तरीके से 10 लाख रुपये के भुगतान करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। इस रकम का भुगतान मेरठ में 2 जनवरी 2017 से 22 मई 2018 के बीच किया गया था।
दो साल से इस मामले की जांच मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) जयदीप वर्मा कर रहे थे। समाधान नहीं निकलने पर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो 24 घंटे में जांच कर आरएम को दोषी ठहराया गया। प्रशासनिक इकाई अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने जा रही है।
मेरठ के अधिवक्ता अनिल सहगल ने 6 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि पिछले 2 साल से मेरठ के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक एसके बनर्जी ने उस बस मालिक को गलत तरीके से 10 लाख रुपये का भुगतान किया जो असल में बस मालिक नहीं था।
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इस पर प्रधान प्रबंधक जयदीप वर्मा ने आरएम को दोषी ठहराने की पुष्टि करते हुए कहा कि बरेली आरएम ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, जिससे यह जांच दो साल से लंबित थी। अब उनसे 10 लाख रुपये की रिकवरी भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
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दो साल से इस मामले की जांच मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) जयदीप वर्मा कर रहे थे। समाधान नहीं निकलने पर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो 24 घंटे में जांच कर आरएम को दोषी ठहराया गया। प्रशासनिक इकाई अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने जा रही है।
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मेरठ के अधिवक्ता अनिल सहगल ने 6 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि पिछले 2 साल से मेरठ के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक एसके बनर्जी ने उस बस मालिक को गलत तरीके से 10 लाख रुपये का भुगतान किया जो असल में बस मालिक नहीं था।
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इस पर प्रधान प्रबंधक जयदीप वर्मा ने आरएम को दोषी ठहराने की पुष्टि करते हुए कहा कि बरेली आरएम ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, जिससे यह जांच दो साल से लंबित थी। अब उनसे 10 लाख रुपये की रिकवरी भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।