फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Remove crash guard from vehicle till 31 January Otherwise you will have to pay 5 thousand fine

यूपी: वाहन से 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड हटा लें, नहीं तो भरना पड़ेगा 5 हजार जुर्माना

Sun, 24 Jan 2021 08:33 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 24 Jan 2021 08:33 AM IST
विज्ञापन
Remove crash guard from vehicle till 31 January Otherwise you will have to pay 5 thousand fine
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों (खासकर कार मालिकों) को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड (बंफर) या बुल बार को हटा लें। इसके बाद अगर वाहन में बंफर लगा मिला तो 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 
विज्ञापन


एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया है। 

प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में उन्होंने कहा है कि एक फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार वाहन मालिक खूबसूरती या दुर्घटना के दौरान गाड़ी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में क्रैश गार्ड लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed