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डायट में 30 अक्तूबर तक पूरी करनी होगी भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग को दिए आदेश
Sun, 22 Sep 2019 12:43 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sun, 22 Sep 2019 12:43 AM IST
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Lucknow High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 70 जिलों में स्थापित डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल ट्रेनिंग (डायट) में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कहा है। इसके लिए उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 अक्तूबर तक का समय दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग के प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार भी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलंब न करे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने यह आदेश रामानंद सरोज की जनहित याचिका पर दिए।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग के प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार भी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलंब न करे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने यह आदेश रामानंद सरोज की जनहित याचिका पर दिए।
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लेक्चरर के 69 फीसदी पद खाली
वर्ष 2016 में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1986 में 70 जिलों में डायट की स्थापना की थी, लेकिन इनमें अब तक जरूरी स्टाफ मुहैया नहीं कराया जा सका है। लेक्चरर व सीनियर लेक्चरर के 69 फीसदी पद खाली हैं।
वहीं, प्रधानाध्यापकों के अधिकांश पद भी रिक्त हैं। याचिका में दिए तथ्यों पर अदालत ने कहा था कि डायट के संचालन को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हैं। इसके बाद आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि जरूरी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 30 अक्तूबर तक की समय सीमा तय कर दी।
वहीं, प्रधानाध्यापकों के अधिकांश पद भी रिक्त हैं। याचिका में दिए तथ्यों पर अदालत ने कहा था कि डायट के संचालन को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हैं। इसके बाद आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि जरूरी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 30 अक्तूबर तक की समय सीमा तय कर दी।