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Lucknow News: हर्जाने की रकम न देने पर बैंक से वसूली के आदेश

Sun, 29 Sep 2024 03:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Sep 2024 03:40 AM IST
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Recovery order from bank for not paying compensation amount
लखनऊ। जिला उपभोक्ता आयोग ने शनिवार को कैनरा बैंक के खिलाफ वसूली के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन कराने के लिए दाखिल निष्पादन वाद में फैसला सुनाते हुए दिया।
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राज्य आयोग ने केनरा बैंक को ऐशबाग निवासी जया मिश्रा 1.86 लाख रुपये का हर्जाना एक महीने के अंदर देने का आदेश 23 जुलाई को दिया था। साथ ही हर्जाने की रकम पर सात प्रतिशत का ब्याज, मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 हजार रुपये और विधिक व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। हर्जाने की रकम न मिलने पर वादी ने जिला आयोग में आदेश के अनुपालन के लिए मुकदमा किया था।
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यह था मामला

जया मिश्रा ने अपने कुछ चेक के संबंध में केनरा बैंक से भुगतान न करने (स्टाॅप चेक) के लिए कहा था। इसके बावजूद बैंक ने उनके देवर को 1.86 लाख का भुगतान कर दिया। अन्य चेक में अपर्याप्त बैंलेंस होने की बात कहकर भुगतान करने से मना कर दिया। बैंक ने यह सूचित नहीं किया कि खाताधारक ने चेक के भुगतान के लिए मना किया है। उपभोक्ता आयोग ने बैंक की कार्रवाई को लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ हर्जाने के आदेश दिए थे।
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