फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rapist sentenced to 10 years

Lucknow News: दुष्कर्मी को 10 साल की सजा

Mon, 03 Apr 2023 06:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 03 Apr 2023 06:33 PM IST
विज्ञापन
Rapist sentenced to 10 years
कोर्ट ने 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

रायबरेली। कोतवाली डलमऊ क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सोमवार को सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव व आलोक कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली डलमऊ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 11 जून 2016 को दिन में करीब दो बजे वादी की 15 वर्षीय बेटी को पड़ोसी मनोज कुमार अपहृत कर ले गया। पीड़िता के मिलने के बाद दुष्कर्म की बात भी सामने आई। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज कुमार लोधी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी निर्देश दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed