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हाईकोर्ट ने राजकीय निर्माण निगम को किया ब्लैक लिस्ट, नहीं कर सकेगा कोई भी निर्माण कार्य

Thu, 12 Mar 2020 11:26 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 12 Mar 2020 11:26 AM IST
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rajkiya nirman nigam blacklisted by high court
प्रतीकात्मक तस्वीर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब प्रदेश के न्यायालयों में निगम को किसी भी तरह के निर्माण कार्य का जिम्मा नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रवीन कुमार जैन ने इस बाबत सभी जिला जजों को पत्र जारी किया है।
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प्रदेश सरकार पहले ही निगम को कार्य आवंटन पर रोक लगा चुकी है। इसके चलते 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के काम निगम के हाथ से निकल चुके हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के भवन का निर्माण इसी निगम ने किया था।
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रजिस्ट्रार के पत्र में ब्लैक लिस्ट किए जाने का कारण नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि कुछ कामों की खराब गुणवत्ता इसका कारण है।
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