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दलितों के लिए जमीन बेचने का रास्ता हुआ साफ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 15 Dec 2015 01:38 PM IST
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2015 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब दलित बिना किसी सरकारी मंजूरी अपनी जमीन बेच सकेंगे।
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गौरतलब है कि कैबिनेट में ये अध्यादेश लंबे वक्त से रुका हुआ था। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में राजस्व संहिता-2015 को मंजूरी दी गई थी। सोमवार देर रात राज्यपाल राम नाईक ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर इसे जारी कर दिया।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संशोधन के लिए अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजा गया था।
अखिलेश ने लिखा था राज्यपाल को पत्र
राज्य विधान मण्डल के शीतकालीन सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है इसलिए राज्यपाल ने इस पर तुरंत हस्ताक्षर करने का फैसला लिया।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 14 दिसम्बर को राज्यपाल को इस बारे में पत्र लिखा था। वहीं बीते 9 दिसंबर को हुई मुलाकात के दौरान भी राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश के बारे में चर्चा की थी।
इसके अलावा उस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त नियुक्ति, विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन व अन्य विचाराधीन विधेयकों पर भी बातचीत हुई थी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 14 दिसम्बर को राज्यपाल को इस बारे में पत्र लिखा था। वहीं बीते 9 दिसंबर को हुई मुलाकात के दौरान भी राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश के बारे में चर्चा की थी।
इसके अलावा उस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त नियुक्ति, विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन व अन्य विचाराधीन विधेयकों पर भी बातचीत हुई थी।