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अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: सुल्तानपुर न्यायालय नहीं पहुंचे राहुल गांधी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया समन

Sun, 17 Dec 2023 09:05 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर
अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 17 Dec 2023 09:05 AM IST
सार

परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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Rahul Gandhi did not reach Sultanpur court, MP-MLA court issued summons
अमित शाह और राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएमए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।

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अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। 
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परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने समन जारी करने का आदेश देते हुए राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की थी। 
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शनिवार को परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने समन तामील नहीं होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।

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