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शराब की दुकानों के आवेदन की प्रोसेसिंग फीस, लाइसेंस व नवीनीकरण की दरें बढ़ी

Wed, 26 Dec 2018 03:28 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 26 Dec 2018 03:28 PM IST
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processing fees of liquor shop increased
- फोटो : डेमो
 कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग ने नई नीति का शासनादेश जारी कर दिया। शराब व बीयर की दुकानों के आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस, दुकानों के लाइसेंस और नवीनीकरण की फीस में बढ़ोतरी की गई है। दुकानें एक अप्रैल से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी।
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शासनादेश के मुताबिक देशी शराब की दुकानों के आवेदन की प्रोसेसिंग फीस में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रति आवेदन प्रोसेसिंग फीस 18 हजार रुपये होगी। देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस 28 रुपये प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति बल्क लीटर की गई है।
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लाइसेंस फीस और प्रतिफल फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देशी शराब के मूल्य में भी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दुकानों के नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है जो पांच हजार के गुणांक तक लागू होगी।
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नगर निगम क्षेत्र की दुकानों की नवीनीकरण फीस 60 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, नगर पालिका क्षेत्र की 55 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये, नगर पंचायत क्षेत्र की 45 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए 19 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। देशी शराब के ब्रांडों की रजिस्ट्रेशन फीस भी 50 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपये कर दी गई है। लेबल अनुमोदन फीस 50 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपये कर दी गई है।

20 फीसदी महंगा हुआ बार क्लब का लाइसेंस 

processing fees of liquor shop increased
आयातित विदेशी शराब व बीयर की थोक बिक्री की दुकानों के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। सेना की कैंटीन में विदेशी शराब की बिक्री एफएल 9 दुकानों से की जाती है। एफएल 9 दुकानों की लाइसेंस फीस में भी 10 फीसदी तक इजाफा किया गया है।

अब 27 रुपये प्रति बोतल के स्थान पर 30 रुपये प्रति बोतल फीस देनी होगी जबकि बीयर के लिए 6 रुपये के स्थान पर 7 रुपये प्रति बोतल फीस निर्धारित की गई है। वहीं देश में निर्मित विदेशी शराब के ब्रांड की रजिस्ट्रेशन फीस भी 10 हजार रुपये बढ़ाई गई है।

अब 75 हजार रुपये के स्थान पर 85 हजार रुपये देना होगा। विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन की फीस भी पांच हजार रुपये बढ़ा कर 65 हजार रुपये कर दी गई है। बार क्लब लाइसेंस की फीस में भी 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

जबकि आकस्मिक लाइसेंस फीस की रकम यथावत रखी गई है। अन्य देशों से आयातित वाइन ब्रांड की रजिस्ट्रेशन फीस 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। जबकि भारत निर्मित वाइन की ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस को डेढ़ गुना करते हुए साढ़े सात हजार रुपये कर दिया गया है।

विदेशी मदिरा : दुकानों की लाइसेंस फीस में इजाफा

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विदेशी मदिरा की दुकानों की प्रोसेसिंग फीस भी 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दी गई है। फुटकर बिक्री की दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस को 15 फीसदी बढ़ाया गया है। अब नगर निगम क्षेत्र की सीमा से 3 किमी की परिधि तक की दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस 11.30 लाख रुपये प्रति दुकान देनी होगी।

पहले ये शुल्क  9.85 लाख रुपये था। इसी तरह नगर पालिका व उसकी सीमा से 2 किमी की प्रति दुकान फीस 3.85 लाख रुपये, नगर पंचायत व उसकी सीमा से एक किमी के दायरे वाली दुकानों की फीस 1.85 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए एक लाख रुपये देने होंगे।

नवीनीकरण फीस भी बढ़ा दी गई है। नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के नवीनीकरण की फीस 70 हजार से बढ़कर 85 हजार रुपये। नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों की नवीनीकरण की फीस 60 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों की नवीनीकरण फीस 45 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों की रिन्युवल फीस 23 हजार रुपये प्रति दुकान से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।
 

बीयर : बढ़ी दुकानों की लाइसेंस और नवीनीकरण फीस 

processing fees of liquor shop increased
डेमो
बीयर की दुकानों के लिए प्रोसेसिंग फीस भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दी गई है। जबकि दुकानों की लाइसेंस फीस और नवीनीकरण फीस में 15 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। अन्य देशों से आयातित बीयर के ब्रांड के रजिस्ट्रेशन की फीस 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

जबकि स्वदेशी बीयर ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। भारत निर्मित बीयर के लेबल अनुमोदन की फीस भी 35 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई है। मॉडल्स शॉप की प्रोसेसिंग फीस 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये और लाइसेंस और नवीनीकरण फीस को 15 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। भांग की दुकानों के लिए प्रोसेसिंग फीस 5000 रुपये निर्धारित की गई है। भांग की दुकान के लिए निर्यात फीस पांच रुपये प्रति किलोग्राम होगी। 
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