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बच्ची से दुराचार में 10 साल की सजा

Thu, 01 Oct 2020 01:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2020 01:39 AM IST
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prison in case of rape with minor
पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त हलीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त पर आरोपित कुल अर्थदंड 25 हजार रुपये में से 90 फीरसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रति कर अदा की जाएगी, जो पीड़िता के वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में उसके पिता द्वारा रखी जाएगी।
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पोक्सो एक्ट के विशेष अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन त्रिपाठी का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादिनी के पिता ने 10 अप्रैल 2014 को थाना सआदतगंज में दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले हलीम व उसका खालू मो. हैदर अब्बास बच्ची को भगा ले गया है।
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