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पीएफ का पैसा निकालने को बांबे हाईकोर्ट जाएगा पावर कॉर्पोरेशन, याचिका दायर करने के लिए वकील नियुक्त

Fri, 08 Nov 2019 02:03 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 08 Nov 2019 02:03 PM IST
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Power Corporation will file a petition in the Bombay High Court for PF money
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

यूपी पावर कॉर्पोरेशन दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. (डीएचएफएल) में जमा कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा निकालने के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। 

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बांबे हाईकोर्ट ने कुछ जमाकर्ताओं की याचिका पर डीएचएफएल के खाते को सीज कर जमा राशि निकालने पर रोक लगा रखा है। इसके बाद ही पावर कॉर्पोरेशन के 45 हजार से अधिक कर्मचारियों के पीएफ का करीब 2700 करोड़ रुपये वहां नियम विरुद्ध तरीके से जमा कराने का मामला गरमाया हुआ है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती, कर्मचारियों के विरोध और ईओडब्ल्यू जांच के शिकंजे के बाद कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों ने जमा राशि की निकासी के प्रयास शुरू किए हैं।
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कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि बांबे हाईकोर्ट में जल्द ही याचिका दायर कर डीएचएफएल में जमा कर्मचारियों के पीएफ की राशि पावर कॉर्पोरेशन को लौटाने अनुरोध किया जाएगा। इसके वकील नियुक्त कर दिया गया है। 

कर्मचारियों का लौटाया जाएगा एक-एक पैसा 

Power Corporation will file a petition in the Bombay High Court for PF money
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा - फोटो : अमर उजाला

उधर, पावर कॉर्पोरेशन के सूत्रों कहना है कि डीएचएफएल भी बांबे हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा लौटाने को तैयार है। उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का जमा पीएफ का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा।

डीएचएफएल से रिकवरी के लिए विभाग कुछ विकल्पों पर काम कर रहा है। वहीं, कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि किसी भी कर्मचारी का पीएफ का पैसा नहीं रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि अक्तूबर में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों-अधिकारियों को पीएफ का 14 करोड़ रुपये से दिया जा चुका है। जबकि नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को भी उनके जमा पीएफ का भुगतान समय पर किया जाएगा। 

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