फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Possession not handed over on time; refund with interest required

Lucknow News: तय समय पर नहीं दिया कब्जा, ब्याज सहित करना होगा रिफंड

Sat, 27 Jun 2026 02:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Possession not handed over on time; refund with interest required
लखनऊ। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने ग्राहकों के पक्ष में निर्णय देते हुए बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह आवंटियों की ओर से जमा की गई पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। यह आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह की पीठ की ओर से जारी किया गया।
विज्ञापन

गोमतीनगर विस्तार निवासी आवंटी विकास सिंह और उनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह (सह-आवंटी) ने एनएनबीपीएल टावर परियोजना के छठे तल पर यूनिट संख्या 601 बुक की थी। इसका बुनियादी विक्रय मूल्य 34,79,000 रुपये और कुल कीमत 48,67,658 रुपये थी। आवंटियों ने 23 अप्रैल 2019 से 16 दिसंबर 2019 के बीच बिल्डर को कुल 12,16,917 रुपये का भुगतान किया था। बिल्डर के समय पर काम पूरा न करने और सेवा में कमी पाए जाने के कारण पीड़ितों ने तीन जून 2023 को उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन

दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद फोरम के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया। बिल्डर को निर्देश दिया कि वह परिवादियों की ओर से जमा की राशि 12,16,917 रुपये को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। पैसा जमा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा। बिल्डर को मानसिक कष्ट और प्रताड़ना देने के एवज में 55 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फोरम ने शिकायतकर्ताओं को हुई अन्य आर्थिक व शारीरिक क्षति के लिए भी मुआवजा तय किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed