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Lucknow News: तय समय पर नहीं दिया कब्जा, ब्याज सहित करना होगा रिफंड
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लखनऊ। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने ग्राहकों के पक्ष में निर्णय देते हुए बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह आवंटियों की ओर से जमा की गई पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। यह आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह की पीठ की ओर से जारी किया गया।
गोमतीनगर विस्तार निवासी आवंटी विकास सिंह और उनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह (सह-आवंटी) ने एनएनबीपीएल टावर परियोजना के छठे तल पर यूनिट संख्या 601 बुक की थी। इसका बुनियादी विक्रय मूल्य 34,79,000 रुपये और कुल कीमत 48,67,658 रुपये थी। आवंटियों ने 23 अप्रैल 2019 से 16 दिसंबर 2019 के बीच बिल्डर को कुल 12,16,917 रुपये का भुगतान किया था। बिल्डर के समय पर काम पूरा न करने और सेवा में कमी पाए जाने के कारण पीड़ितों ने तीन जून 2023 को उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी।
दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद फोरम के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया। बिल्डर को निर्देश दिया कि वह परिवादियों की ओर से जमा की राशि 12,16,917 रुपये को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। पैसा जमा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा। बिल्डर को मानसिक कष्ट और प्रताड़ना देने के एवज में 55 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फोरम ने शिकायतकर्ताओं को हुई अन्य आर्थिक व शारीरिक क्षति के लिए भी मुआवजा तय किया है।
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गोमतीनगर विस्तार निवासी आवंटी विकास सिंह और उनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह (सह-आवंटी) ने एनएनबीपीएल टावर परियोजना के छठे तल पर यूनिट संख्या 601 बुक की थी। इसका बुनियादी विक्रय मूल्य 34,79,000 रुपये और कुल कीमत 48,67,658 रुपये थी। आवंटियों ने 23 अप्रैल 2019 से 16 दिसंबर 2019 के बीच बिल्डर को कुल 12,16,917 रुपये का भुगतान किया था। बिल्डर के समय पर काम पूरा न करने और सेवा में कमी पाए जाने के कारण पीड़ितों ने तीन जून 2023 को उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी।
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दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद फोरम के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया। बिल्डर को निर्देश दिया कि वह परिवादियों की ओर से जमा की राशि 12,16,917 रुपये को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। पैसा जमा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा। बिल्डर को मानसिक कष्ट और प्रताड़ना देने के एवज में 55 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फोरम ने शिकायतकर्ताओं को हुई अन्य आर्थिक व शारीरिक क्षति के लिए भी मुआवजा तय किया है।
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