{"_id":"602b8844b26a461e38516ee7","slug":"petition-to-cancel-mlc-dinesh-singh-membership-cancelled","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिनेश सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने को दी याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिनेश सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने को दी याचिका खारिज
Tue, 16 Feb 2021 02:24 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 16 Feb 2021 02:24 PM IST
विज्ञापन
एमएलसी दिनेश सिंह।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिनेश सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए दी गई कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दी। कांग्रेस की ओर से देवांश तिवारी ने दिनेश सिंह पर दलबदल का आरोप लगाते हुए यह याचिका दी थी।
विज्ञापन
गौरतलब है कि दिनेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर ही विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। विधान परिषद में कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। नियम है कि दो तिहाई सदस्यों के अलग होने पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के मात्र 2 सदस्य होने के कारण इनका दो तिहाई हिस्सा नहीं हो सकता था।
विज्ञापन
इसलिए सभापति ने दिनेश सिंह की सदस्यता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इसकी पुष्टि विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने भी की है।