मुलायम के धमकाने मामले की जांच के लिए वॉयस सैंम्पलिंग की कोर्ट से मांगी अनुमति
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आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन करके धमकाने के मामले की विवेचना कर रहे एएसपी अवनीश कुमार मिश्रा ने बुधवार दोपहर प्रभारी सीजेएम छवि अस्थाना को प्रार्थनापत्र देकर अमिताभ ठाकुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की वॉयस सैंपलिंग की अनुमति मांगी।
कोर्ट ने प्रार्थनापत्र पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अमिताभ ने हजरतगंज कोतवाली में सपा संरक्षक के खिलाफ धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। आईपीएस ने पुलिस को धमकी की रिकॉर्डिंग की सीडी भेजी थी। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने इसकी जांच चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैब से कराने के आदेश दिए थे।
पुलिस ने सीडी चंडीगढ़ भेजी लेकिन वहां के विशेषज्ञों ने मूल डिवाइस यानी वह मोबाइल फोन भेजने को कहा जिससे अमिताभ और मुलायम के बीच बातचीत हुई थी। साथ ही दोनों व्यक्तियों की आवाज के नमूने भी मंगाए।
पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया केस
विवेचक ने दोनों के वॉयस सैंपल लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। गौरतलब है, बीते वर्ष अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया।
सीजेएम कोर्ट ने सीओ हजरतगंज अवनीश मिश्रा को जांच अधिकारी बनाते हुए फिर से विवेचना का आदेश दिया है।