फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   penalty on rudraksh developers

Lucknow News: रुद्राक्ष डवलपर्स पर 35 हजार जुर्माना, दो माह में देना होगा प्लाट पर कब्जा

Fri, 01 Aug 2025 08:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 08:00 PM IST
विज्ञापन
penalty on rudraksh developers
लखनऊ। 3.31 लाख रुपये लेने के बावजूद 10 साल बाद भी प्लॉट पर कब्जा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने रुद्राक्ष डेवलपर्स पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह आदेश भी दिया है कि अगर उपभोक्ता को दो माह के भीतर प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया जाता है तो डेवलपर को नौ फीसदी ब्याज के साथ मूल धनराशि लौटानी होगी।
विज्ञापन


डालीगंज निवासी सुमन बंसल ने पांच नवंबर 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम में वाद दाखिल किया था कि गुडंबा में कुर्सी रोड स्थित मेसर्स रुद्राक्ष डेवलपर्स की एक स्कीम में उन्होंने 30 अप्रैल 2015 को एक हजार स्क्वॉयर फीट के प्लॉट के लिए तीन लाख रुपये और विकास शुल्क 31,500 रुपये जमा कराए थे। इसके बाद रुद्राक्ष डेवलपर्स के प्रबंधक ने उन्हें अलॉटमेंट लेटर देकर 36 माह में प्लॉट पर कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें कब्जा नहीं मिला।
विज्ञापन


गत माह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम के अध्यक्ष नीलकंठ सहाय और सदस्यों कुमार राघवेंद्र सिंह व सोनिया सिंह ने इस मामले में निर्णय दिया कि रुद्राक्ष डेवलपर्स को दो माह के भीतर परिवादिनी को प्लॉट पर कब्जा देना होगा। साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्ट के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये भी देने होंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि रुद्राक्ष डेवलपर्स परिवादिनी को दो माह में प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया गया तो मूल धनराशि 3.31 लाख रुपये को मय नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed