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क्रिसमस और न्यू ईयर सेलीब्रेशन में बिना इजाजत पार्टी करने पर 20 हजार जुर्माना, दर्ज होगा केस

Sun, 24 Dec 2017 04:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 24 Dec 2017 04:30 PM IST
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party on christmas and new year without permission will be punishable
क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर ‌बिना प्रशासन की अनुमति के पार्टी की तो बहुत भारी पड़ेगी। जिला प्रशासन क्रिसमस व न्यू ईयर पर पार्टी आड़ में हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगा। इसके तहत 20 हजार तक जुर्माना संग केस भी दर्ज कराया जाएगा।
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 एडीएम सिटी पूर्वी व एडीएम सिटी टीजी को विशेषतौर पर क्रिसमस व न्यू ईयर पर बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी कर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी मिली है। 
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जिला प्रशासन ने इन कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क, हाउसिंग सोसायटी से जुड़े पार्कों की निगरानी का जिम्मा क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में संबंधित थाने की पुलिस को सौंपा है।
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साथ ही ऐसे आयोजन के लिए जगह उपलब्ध करवाने वाले होटल व प्रतिष्ठान संचालकों को भी चेताया गया है कि आयोजन स्थल देने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति अवश्य देख लें। बिना अनुमति आयोजन होने पर आयोजक के साथ ही जगह उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठान, होटल संचालक को भी कार्रवाई के घेरे में लाया जाएगा।  

चार विभागों की एनओसी जरूरी

party on christmas and new year without permission will be punishable
एडीएम ट्रांसगोमती अनिल कुमार ने बताया कि क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने से जुड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए आयोजक को कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम ट्रांसगोमती अथवा एडीएम सिटी पूर्वी के कार्यालय पर आवेदन दे कर पुलिस, फायर, मनोरंजन व आबकारी विभाग की एनओसी के आधार पर अनुमति लेना होगा।

इनमें से किसी भी विभाग द्वारा आयोजन पर आपत्ति जताने पर प्रशासन संबंधित आयोजन के आवेदन को खारिज कर देगा। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऐसे आयोजनों में रात दस बजे के बाद तेज आवाज में डीजे व संगीत न बजाने का शपथ पत्र भी अनुमति लेते समय आयोजक को देना पड़ेगा।

क्रिसमस या न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर आयोजित किसी कार्यक्रम में मनोरंजन पार्टी में हिस्सेदारी को टिकट अथवा डोनर कार्ड इत्यादि की व्यवस्था किए जाने पर मनोरंजन कर की एनओसी बिना संचालित कार्यक्रम में यूपी आमोद और पणकर अधिनियम 1979 के तहत कार्रवाई तय होगी।
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