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यूपी : पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत पर रिहा करने का आदेश
Sat, 31 Jul 2021 12:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 31 Jul 2021 12:39 AM IST
सार
- विशेष न्यायाधीश 50-50 की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिले पर रिहाई का आदेश दिया है
- पूर्व मंत्री पर धमकी देकर जमीन लिखवाने का आरोप है
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को जमानत मिल गई है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आरोपी को 50-50 की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिले पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रजापति पर दुष्कर्म पीड़िता का अपने पक्ष में बयान दर्ज कराने के लिए अपनी कंपनी के पूर्व निदेशक को धमकी देकर पीड़िता के नाम पर जमीन लिखवाने का आरोप है।
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कोर्ट ने पूर्व मंत्री को यह भी आदेश दिया कि वह इस मामले के न तो किसी गवाह को प्रभावित करेगा और न ही उन पर कोई दबाव बनाएगा। कोर्ट ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और मुकदमे के दौरान जरूरी होने पर हाजिर होने और सुनवाई में सहयोग करने को भी कहा।
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