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58668 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश, डीएम अधिकृत
Thu, 24 Dec 2020 09:25 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 24 Dec 2020 09:25 PM IST
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गौतमबुद्धनगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों की 58656 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश गुरुवार को जारी हो गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने ग्राम पंचायतों प्रशासकों की तैनाती के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी एडीओ से निचले स्तर के अधिकारी तैनात नहीं किए जाएंगे।
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प्रदेश के 74 जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। केवल गौतमबुद्धनगर जिले में अभी ग्राम प्रधान काम करते रहेंगे। इस जिले की 88 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। वहां मई 2016 में चुनाव हुए थे। वहां की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 14 जून 2021 को समाप्त होगा। गोंडा जिले की 10 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है।
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ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार के पास दो विकल्प थे। इन पंचायतों में अधिकतम छह माह के लिए प्रशासनिक समितियां गठित की जाएं या प्रशासक तैनात किए जाएं। राज्य सरकार ने प्रशासकों की तैनाती का रास्ता चुना। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के निर्वाचन के बाद ग्राम पंचायतों की पहली बैठक या अधिकतम छह माह की अवधि के लिए (जो भी पहले हो) प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। विकास खंड की सीमा में नियुक्ति किए जाने वाले प्रशासक, सहायक विकास अधिकारी से निचले स्तर के नहीं होंगे।
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सिंह ने कहा है कि नियुक्ति किए जाने वाले प्रशासक से संबंधित ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की शक्तियां, कृत्य एवं कर्तव्य निहित होंगे। वे उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन करेंगे।
ग्राम निधि के खातों पर रोक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राशि के लिए संचालित ग्राम निधि-6 के खातों पर रोक लगा दी गई है। इन खातों के संचालन के लिए ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निदेशक किंजल सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 25 दिसंबर के बाद ग्राम प्रधानों द्वारा चेक या डिजिटल सिग्नेचर से कोई भुगतान न किया जाए।
बैंकों को जानकारी दी जाए कि ग्राम प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर से पूर्व की तिथि का कोई चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही आहरण किया जाएगा। ग्राम निधि-6 के खाते का संचालन नामित प्रशासक द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।