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Lucknow News: निजी पार्किंगों के संचालकों को नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस

Sat, 17 Jan 2026 02:56 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 02:56 AM IST
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Operators of private parking lots will have to obtain license from the Municipal Corporation.
नगर निगम।
लखनऊ। शहर में संचालित हो रहीं निजी पार्किंगों के व्यवस्थित संचालन और अवैध पार्किंगों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम अब लाइसेंस प्रणाली लागू करने जा रहा है। प्राइवेट मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा।
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इस संबंध में शुल्क तय करने के लिए समिति गठित की जा रही है और 27 जनवरी को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में लाइसेंस जारी करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। पार्किंगों के सुचारू संचालन और अवैध पार्किंगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से शासन ने नई नियमावली बनाई है, जिसे करीब चार महीने पहले नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकार किया गया था। इसी नियमावली के तहत नगर निगम अब पार्किंग शुल्क वसूल रहा है। अब प्राइवेट पार्किंगों के संचालन को भी व्यवस्थित करने के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
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इसके तहत, प्राइवेट पार्किंग चलाने वालों को नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस के लिए शुल्क भी लिया जाएगा, जिसकी राशि अभी तय नहीं है। इस शुल्क को तय करने के लिए समिति का गठन किया गया है, जो नगर निगम सदन में प्रस्ताव पेश करेगी।
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27 जनवरी को नगर निगम सदन की बैठक

महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि नगर निगम की सामान्य सदन की बैठक 27 जनवरी को होगी। बैठक में शहर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे सड़क, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट आदि पर पार्षद बात रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, नगर निगम के कामकाज से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। संशोधित बजट को लेकर सदन की बैठक फरवरी में होगी।


Iनिजी पार्किंगों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कार्यकारिणी में इसका प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। अब शुल्क तय किया जाना है, जिसके बाद निजी पार्किंग संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया जाएगा।I

I- पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्तI
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