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Lucknow News: घटिया पेय पदार्थ बेचने पर एक माह की सजा

Sun, 18 Feb 2024 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 18 Feb 2024 01:35 AM IST
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One month imprisonment for selling substandard beverages
रायबरेली। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की अवहेलना कर बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने और गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ बेचकर सेहत से खिलवाड़ करने वालों के लिए रायबरेली से सचेत होने वाली खबर है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव जैन ने शनिवार को ऐसे ही एक मामले में सागर स्वीट्स के संचालक को एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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मामला 22 अक्तूबर 2019 का है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के दल ने शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित मंशादेवी मंदिर के सामने संचालित सागर द परफेक्ट स्वीट्स का निरीक्षण किया था। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय के अनुसार तब लाइसेंस एक्सपायर्ड मिला था।
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इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार ने मौके से सोडे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। 15 नवंबर 2019 को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला गोरखपुर की जांच रिपोर्ट में सोडा मिस ब्रांड (गुणवत्ताहीन) मिला। इसपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव जैन ने मामले में दुकान के संचालक राजेंद्र कुमार को एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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