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UP: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के तबादलों में भी माइनस मार्किंग, जारी किए गए निर्देश व भारांक

Wed, 21 May 2025 05:16 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 21 May 2025 05:16 PM IST
सार

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तबादलों के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही भारांक भी जारी कर दिए गए हैं। तबादलों में माइनस मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है।

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Now minus marking applicable transfer teachers government issued instructions weightage online transfer
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वार्षिक तबादला नीति के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें शिक्षकों के तबादले के लिए भारांक जारी करने के साथ ही माइनस मार्किंग को भी लागू किया गया है। लघु दंड पाने वाले शिक्षक के पांच नंबर और पिछले तीन साल में वृहद दंड पाने पर 10 नंबर काटे (नकारात्मक) जाएंगे।

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माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि उन्हीं विद्यालयों में रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी, जहां पर तीन या तीन से कम सहायक अध्यापक हैं। इंटर स्तर के विद्यालयों में तीन सहायक अध्यापक व तीन प्रवक्ता से कम शिक्षक कार्यरत हैं। इससे अधिक होने पर रिक्तियां नहीं दिखाई जाएंगी। हालांकि, आकांक्षी जिलों में सभी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। तबादले ऑनलाइन आवेदन से होंगे। इच्छुक शिक्षक खाली पदों के लिए 10 विद्यालयों की वरीयता दे सकेंगे।
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31 मार्च 2022 के बाद नियुक्त शिक्षक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर व हाईस्कूल के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। एक पद आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता मिलेगी।

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ऐसे होगा भारांक
दिव्यांग आवेदक को 20 नंबर, दंपती के राजकीय सेवा में होने पर 20 नंबर, गंभीर बीमार होने या बच्चों के दिव्यांग होने पर 15 नंबर, सेवानिवृत्ति के दो साल से कम होने पर 15 नंबर, पहली नियुक्ति की तिथि से दस साल की सेवा पर अधिकतम 20 नंबर दिए जाएंगे। तबादले अधिकतम 10 फीसदी तक ही होंगे और प्रक्रिया 15 जून तक पूरी होगी।

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