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फिर मुश्किल में सहारा प्रमुख: सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तार करने पहुंची एमपी पुलिस खाली हाथ लौटी

Thu, 21 Apr 2022 02:37 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 21 Apr 2022 02:37 PM IST
सार

सहारा कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहित आठ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है।

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Non bailable warrant against Subrat Ray Sahara and his company's board of directors.
लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस खाली हाथ लौट गई। एमपी पुलिस सहारा व उनकी कंपनी के आठ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए करीब दो घंटे तक सहारा शहर में छापेमारी की पर कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने सभी के खिलाफ नोटिस चस्पा कर लौट गई और आरोपियों को 5 मई को दतिया थाने में पेश होने के लिए कहा है।

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मध्यप्रदेश के दतिया थाने के इंस्पेक्टर रविन्द्र शर्मा ने बताया कि सहारा फाइनेंस कंपनी में करीब दो हजार से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अलग-अलग स्कीमों में निवेश की अवधि पूरी होने के बाद इनका रिफंड नहीं मिला। यह सब कई साल से सहारा के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इन निवेशकों की तरफ से सहारा निदेशक सुब्रत राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है
कई साल से इस केस में कोर्ट में पेश न होने की वजह से सुब्रत राय, स्वप्नाना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दतिया के शहर कोतवाल रविंद्र शर्मा ने बताया कि इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 व मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) में केस दर्ज है।

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