फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   NOC's abolition of RWA for mobile tower

मोबाइल टावर के लिए आरडब्ल्यूए से एनओसी की बाध्यता खत्म

Mon, 07 Dec 2020 11:40 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 07 Dec 2020 11:40 PM IST
विज्ञापन
NOC's abolition of RWA for mobile tower
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश में किसी भी भवन पर मोबाइल टावर लगाने में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अब अड़चन नहीं डाल पाएंगी। आवास विभाग ने आरडब्ल्यूए से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। यानी अब उनकी अनुमति के बिना मकानों पर मोबाइल फोन के टावर लगाए जा सकेंगे। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है।
विज्ञापन


शासनादेश में कहा गया है कि कुछ विकास प्राधिकरण सेल्युलर मोबाइल या बेसिक टेलीफोन सर्विस के लिए टावर लगाने के लिए मिल रहे आवेदन पत्रों के साथ आरडब्ल्यूए का एनओसी मांग रहे हैं। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों के लिए आरडब्ल्यूए की अनापत्ति या सहमति पत्र लेने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। लिहाजा टावर लगाने के लिए आवेदन के साथ आरडब्ल्यू की एनओसी की बाध्यता नहीं रह गई है। ऐसे में विकास प्राधिकरणों को अब बिना एनओसी के लिए टावर लगाने की अनुमति देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed